दुर्ग: आबकारी आयुक्त महादेव कांवरे के निर्देशानुसार एंव कलेक्टर दुर्ग पुष्पेंद्र कुमार मीणा के दिशा-निर्देश व सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में दिनांक 27.10.2023 को आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा धारा 34(2) के 02 प्रकरण गदा चौक सुपेला में अवैध शराब के परिवहन के कायम किए गए हैं, जिसमें कुल 62 नग देशी मदिरा मसाला पाव, जिसकी कुल मात्रा 11.16 बल्क लीटर है। उक्त प्रकरण में आरोपी 1.कृष्ण मरकाम पिता कोमल मरकाम उम्र 30 वर्ष निवासी – फरीद नगर, डेरा बस्ती सुपेला जिला दुर्ग 2. गंगाधर ध्रुवे पिता विनोद ध्रुवे उम्र 21 वर्ष, निवासी – फरीद नगर, डेरा बस्ती सुपेला जिला दुर्ग के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर एवं आबकारी उप निरीक्षक बी. एस. सेंगर के द्वारा विवेचना में लिया गया है। उक्त प्रकरण में आबकारी मुख्य आरक्षक संतोश दुबे एवं गार्ड डोमन मधुकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।
जिले में शराब एवं मादक पदार्थो के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। उक्त नम्बर कोई भी आम नागरिक 24 घंटे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायताकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर, प्राप्त शिकायतों पर आबकारी विभाग द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।