Home Uncategorized राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 में हस्ताक्षर किए

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 में हस्ताक्षर किए

242
0
Spread the love

रायपुर, 19 मई 2021राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 5 की उपधारा (2) के पश्चात यह जोड़ा जाए, अर्थात अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में, किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसका विद्युत शुल्क और उस पर अधिभारित ब्याज की राशि का भुगतान बकाया है, को विद्युत लाइन से पृथक करने हेतु निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।’’ उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।