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1 जनवरी से होंगे 3 बड़े बदलाव, महीने के पहले शनिवार को भी रहेगी छुट्टी

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भोपाल: आज 1 जनवरी से नया साल शुरू हो गया है. नए साल में बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं. नए साल से जिला अदालतों की छुट्टियों में 12 दिन और जुड़ जाएंगे. इससे न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वकीलों को राहत मिलने जा रही है. मप्र हाईकोर्ट ने नए साल का अवकाश कैलेंडर जारी करते हुए हर महीने के पहले शनिवार को अवकाश को भी मंजूरी दे दी है. यह व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से लागू होगी. यानी इस महीने के पहले शनिवार यानी 4 जनवरी को जिला अदालतों में अवकाश रहेगा. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के इस आदेश का अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने स्वागत किया है. इससे पहले जिला अदालतों में सिर्फ महीने के तीसरे शनिवार को ही अवकाश रहता था. इसे लेकर जिला अधिवक्ता और कर्मचारी संघों की ओर से मांग की जा रही थी। अब हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को जिला अदालतों में काम नहीं होगा।   

15 जनवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे आयकर रिटर्न

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी। यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने लिया है। इस संबंध में टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृदुल आर्य ने आयकर सॉफ्टवेयर में बदलाव को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका के कारण तिथि बढ़ाए जाने की संभावना जताई है।

आज से सुबह 10 से शाम 4 बजे तक काम करेंगे बैंक

नए साल में बैंकिंग सेवाओं में बदलाव होने जा रहा है। अब ग्राहक राज्य के बैंकों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक (लंच टाइम को छोड़कर) बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद बैंक कर्मचारी शाम 5 बजे एक घंटे के लिए अन्य शेष कार्य करेंगे। यह निर्णय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की पूर्व में हुई बैठक में लिया गया था। राजधानी में सरकारी बैंकों की संख्या 938 और राज्य में 7,613 है। यूनियन बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक बिरजा प्रसाद दास ने कहा कि एक ही समय होने से ग्राहकों को सुविधा होगी।