Home मध्यप्रदेश लंबे समय तक याद रखी जायेगी भोपाल पुलिस की ऐसी कार्यवाही

लंबे समय तक याद रखी जायेगी भोपाल पुलिस की ऐसी कार्यवाही

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नवरात्रि,दशहरे के दौरान सूप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन तोड़ना डीजे संचालको को पड़ा भारी
पुलिस ने रखी थी नजर, अब 91 डीजे संचालको के खिलाफ की कार्यवाही

भोपाल। शहर में नवरात्रि एवं दशहरे के दौरान सूप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाईडलाइन और नियमो का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जायेगा। त्यौहारो के दौरान आमजन की आस्था को किसी तरह की ठेस न पहुंचे और कोई भी असमाजिक तत्व पुलिस कार्यवाही के बारे मे गलत अफवाह फैलाकर शहर की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश न करें। इसलिये पुलिस ने उस समय संयम बरतते हुए घ्वनि प्रदूषण का कारण बन रहे डीजे संचालको को नियमो की जानकारी बताते हुए उनका पालन करने की हिदायत दी थी। इसके साथ ही पुलिस ने ऐसे डीजे संचालको की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई थी, जिन पर पुलिस की समझाइश का कोई असर नहीं हुआ और इसके बाद भी वह लगातार अपने चलित वाहनो पर काफी तेज आवाज में म्यूजिक बजाते रहे। त्यौहार के बाद पुलिस ने फोटो, वीडियो के आधार पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 91 डीजे संचालको के खिलाफ मामले दर्ज किये है। अफसरो से मिली जानकारी के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन लिये शहर के सभी डीजे संचालकों को कमिश्नर कार्यालय और राजधानी के सभी थानों में अलग-अलग बैठके आयोजित कर ध्वनि संबंधी सूप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन और शासन के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही उन सभी को समझाइश भी दी गई कि त्यौहारों के दौरान सभी डीजे संचालक तय समय तक निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का संचालन करेंगे। समझाइश के साथ ही सभी थानों द्वारा अपने-अपने इलाके के डीजे संचालकों के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई थी। इसके साथ ही त्यौहारों के दौरान भी डीजे संचालकों को कई बार समझाइश देते हुए डीजे को तय समय सीमा और निर्धारित डेसीबल में ही बजाने को कहा गया था। पुलिस टीमो द्वारा त्यौहार के दौरान डीजे संचालको पर नजर रखते हुए नियमो का उल्लंघन करने वाले डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोंग्राफी की गई। पुलिस समझाइश के बाद भी सूप्रीम कोर्ट की गाइड लाउन को तोड़ते हुए तेज साउंड में डीजे पर म्यूजिक बजाने वाले 91 डीजे संचालको के खिलाफ बीएनएस की धारा 223, कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 सहित वाहन के मूल स्वरूप को बदलकर डीजे वाहन बनाने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओ के तहत कानूनी कार्यवाही की गई है। गौरतलब है, कि जहॉ डीजे की तेज आवाज से वृद्व, बीमार सहित आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा वहीं पुलिस को भी शहर में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में काफी दिक्क्त हुई। पुलिस ने मामले दर्ज करते हुए सभी डीजे जप्त कर लिये है।