शासकीय नियमों की धज्जियाँ उड़ाते सीएमएचओ नेे किया ग़लत आदेश जारी
पृथक छत्तीसगढ़/सक्ती।
चंद घंटे ही हुए है प्रभारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पाणिग्रही को ज़्वाइन किए और कलेक्टर सक्ती द्वार उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में डॉ अवशेष पाणिग्रही ने आज दोपहर को पूर्व सीएमएचओ डॉ सूरज सिंह राठौर से पदभार ग्रहण किया, वहीं पदभार ग्रहण करते ही डॉ पाणिग्रही ने तत्काल एक आदेश निकालते हुए डॉ सूरज सिंह राठौर को प्रभारी बीएमओ पद से हटाते हुए कोंडागाँव जाने हेतु रिलीविंग पत्र थमा दिया, जानकारों का कहना है कि डॉ पाणिग्रही द्वारा किसी विशेष मक़सद से ऐसा कार्य किया गया।
इस संबंध में कलेक्टर सक्ती को जानकारी मिलते ही चंद घंटों के भीतर ही नवपदस्थ सीएमएचओ डॉ पाणिग्रही को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा गया है कि पदभार ग्रहण करने से पूर्व बिना कलेक्टर के समक्ष उपस्थिति और बिना जानकारी के नियम विरुद्ध डॉ सूरज सिंह राठौर को कोंडागाँव के लिये कैसे रिलीव करते हुए आदेश जारी किया गया, वहीं पत्र के माध्यम से कहा गया है कि आपका यह पत्र उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है जो की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के विपरीत है, इस संबंध में तीन दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष प्रस्तुत होकर जवाब देवें। वहीं कलेक्टर द्वारा एक पृथक से आदेश जारी करते हुए डॉ सूरज सिंह राठौर को चिकित्सा अधिकारी सक्ती हेतु आदेशित किया गया है। यहाँ बता दें कि डॉ पाणिग्रही द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पूर्वाग्रह से हर्षित होकर डॉ राठौर को सीधे कोंडागाँव के लिये भारमुक्त किया गया है जबकि डॉ राठौर मूल रूप से सक्ती में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं और शासन द्वारा उन्हें ज़िले का प्रभारी सीएमएचओ बनाया गया था। अब देखना होगा आगे प्रभारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी क्या-क्या गुल खिलाते है..?