Home छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा

10
0
Spread the love

रायपुर/बिलासपुर

एएसआई के रिटायरमेंट के बाद भी उसके खिलाफ रिकवरी आदेश जारी कर समस्त देयकों को रोक दिया गया. अदालती आदेश के बाद भी देयकों का भुगतान नहीं करने पर अब हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. शौर्य पेट्रोल पंप (पुलिस पंप) रायपुर में कार्यरत सहायक उपनिरीक्षक (मैकेनिक) के खिलाफ पेट्रोल पंप में अनियमितता बरतने एवं 1 करोड़ से अधिक की राशि गबन करने के आरोप में विभागीय कार्रवाई करते हुए लगभग 10 लाख राशि वसूली का आदेश 7 साल पूर्व जारी किया गया था जिसके विरुद्ध इस सहायक उप निरीक्षक (मैकेनिक) ने हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर अदालत ने वसूली पर रोक लगाई गई थी.

इसी दौरान गत 21 फरवरी 2024 को वह सेवानिवृत हो गया. इसके बाद उसके समस्त सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान रोक दिया गया. इसके खिलाफ इस पुलिस कर्मचारी ने एडवोकेट आरके केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में फिर से रिट याचिका पेश की. हाईकोर्ट ने वसूली कार्यवाही को निरस्त करते हुए समस्त सेवानिवृति लाभों का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने निर्देश दिया. इसके बाद भी निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किये जाने पर अवमानना याचिका लगाई गई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.